1,10,000 रु तक का सरकारी अनुदान, ड्रोन सहायता, लखपति दीदी जैसी कई योजनाओं का लाभ महिला स्व सहायता समूहों को सरकार द्वारा दिया जाता है।
इन सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए महिला समूहों का स्व सहायता समूह (SHG) का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है।
मध्य प्रदेश (MP) में स्व सहायता समूह का Registration कैसे किया जा सकता है, इसकी पूरी जानकारी आपको आर्टिकल में विस्तार से जानने को मिलेगी।
MP में स्व सहायता समूह (SHG) का रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
मध्य प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जिन महिलाओं ने समूह का गठन किया है, वह स्व सहायता समूह यानि कि SHG के तौर पर अपना पंजीयन करा सकते है।
Introducing Alpana Jha, a member of Wonder Women Self-Help Group of South Delhi District. Under #DAYNULM, Alpana and her #SHG members have been given a platform to showcase their skills and talent. #EmpoweringwithDAYNULM pic.twitter.com/BhtgGdB0AX
— DAY-NULM (@NULM_MoHUA) February 13, 2024
ग्रामीण क्षेत्रों में स्व सहायता समूहों के रजिस्ट्रेशन ब्लॉक कार्यालय के माध्यम से किये जाते है, और शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका/नगर निगम में पंजीयन कराना होता है।
अगर आप जानना चाहते है, कि स्व सहायता समूह का गठन कैसे किया जा सकता है, जानें 👉 स्व सहायता समूह कैसे बनायें?
स्व सहायता समूह का पंजीयन कराने के लिए महिला समूह को एक प्रस्ताव तैयार कर ब्लॉक कार्यालय से एक पत्र जारी करवाना होता है, उस पत्र के आधार पर समूह के नाम से बैंक अकाउंट खुलवाना होता है। जिसके बाद ही समूह का रजिस्ट्रेशन किया जाता है।
रजिस्ट्रेशन की इस पूरी प्रक्रिया को आप आगे विस्तार से समझ सकते है।
MP स्व सहायता समूह (SHG) का रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया
स्व सहायता समूह के रजिस्ट्रेशन के लिए सभी महिला समूह नीचे बताये गए स्टेप्स को फॉलो करें –
Step 1: समूह की बैठक करें
गठन किये गए महिला समूह को सबसे पहले एक बैठक आयोजित करनी होती है, जिसमे अपने बीच में से एक महिला को अध्यक्ष, एक को सचिव, और एक को कोषाध्यक्ष के रूप में चुनाव करना होता है।
इसी बैठक में समूह का नाम और सप्ताह में एक दिन एकत्र होने का समय तय करना होता है। ध्यान रहे, आपके तय किये गए नाम पर ही समूह का पंजीयन होता है, तो आम सहमती पहले ही बना लें।
Step 2: प्रस्ताव तैयार करें
इसके बाद आपको अपने समूह के नाम से एक प्रस्ताव तैयार करना होता है, जिसका प्रारूप कुछ इस तरह का होना चाहिए।
इस प्रस्ताव पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर करने के साथ आपको इसे अपने क्षेत्र के आजीविका कार्यालय में जमा करना होता है, जिसके बाद आपको कार्यालय से एक पत्र जारी किया जाता है।
- यदि आपका समूह गाँव में स्थित है, तो अपने ब्लॉक कार्यालय में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका कार्यालय (NRLM) कार्यालय में जाए
- यदि आपका समूह शहर में है, तो अपने नगर पालिका/निगम में स्थित राष्ट्रीय शहरी आजीविका कार्यालय (NULM) पर जाए
Step 3: बैंक अकाउंट खोलें
अपने समूह के प्रस्ताव और आजीविका कार्यालय से प्राप्त लैटर के साथ आपको अपने गाँव या क्षेत्र के नजदीकी बैंक शाखा पर अपने समूह के नाम से बैंक अकाउंट ओपन करवाना होगा।
आपको बाकायदा इस बैंक खाते की पासबुक भी प्राप्त होगी, इस खाते से लेन-देन समूह की अध्यक्ष और सचिव के हस्ताक्षर से किया जा सकता है।
Step 4: स्व सहायता समूह रजिस्टर कराएं
जब आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाये तो आपको बैंक पासबुक और अन्य सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ वापस ब्लॉक कार्यालय जाना होगा, जहाँ आपको स्व सहायता समूह रजिस्ट्रेशन के लिए BMM यानि ब्लॉक मिशन मेनेजर से संपर्क करना होता है।
BMM के द्वारा ही आपके पंजीयन की कार्यवाही की जाती है, इसके बाद आपको एक पंजीयन क्रमांक दे दिया जाता है।
आपके समूह का रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं, इसके लिए आप स्व सहायता समूह की सूचि देख सकते है, पढ़ें 👉 एमपी स्व सहायता समूह की लिस्ट कैसे देखें?
MP स्व सहायता समूह रजिस्ट्रेशन के लिए किन बातों का ध्यान रखें?
मध्य प्रदेश में स्व सहायता समूह रजिस्टर कराने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। यह सभी बाते आपको नीचे बताई गयी है –
- MP में स्व सहायता समूहों के लिए सिर्फ महिला समूहों का का ही रजिस्ट्रेशन हो सकता है
- समूह में कम से कम 10 महिलायें होनी चाहिए
- समूह में BPL परिवार की महिला सदस्य आवश्यक रूप से होनी चाहिए
- सभी महिला सदस्य एक ही ग्राम की होनी चाहिए
- सभी महिला सदस्यों का बैंक अकाउंट खुला होना चाहिए
ज़रूरी दस्तावेज़
मध्य प्रदेश में स्व सहायता समूह का रजिस्ट्रेशन/पंजीयन कराते समय आपको निम्न दस्तावेज़ साथ में जमा करने होते है –
- सभी सदस्यों का आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- BPL राशन कार्ड या SECC 2011 की नियमावली सूची
- पासपोर्ट आकार की फोटो
निष्कर्ष
MP में स्व सहायता समूह (SHG) का Registration सिर्फ महिला समूह ही करा सकते है। रजिस्ट्रेशन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के समूहों को ब्लॉक कार्यालय स्थित NRLM मिशन और शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका/निगम में NULM मिशन कार्यालय से संपर्क करना होता है।
स्व सहायता समूह रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया और नियमों को हमने इस आर्टिकल में आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है, इससे आपको मदद मिली होगी। अपने अन्य किसी भी प्रकार के सवाल आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते है।