सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत राजस्थान सरकार हर माह 1000 रु से 2500 रु तक की पेंशन प्रदेश के ज़रुरतमंदों को देती है। जिसका भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में किया जाता है।
इन योजना का लाभ वृद्धजन, एकल महिला, विकलांग लोगों और वृद्ध किसानों समेत विभिन्न वर्गों के लोगों को दिया जाता है।
इन सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की लिस्ट हम आपसे आज के इस आर्टिकल में शेयर करने जा रहे है। इसके साथ ही इन योजनाओं से जुडी अहम जानकारी भी आपको इस आर्टिकल में जानने को मिलेगी।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना लिस्ट
राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा की 7 योजनाओं के अंतर्गत पेंशन दी जा रही है, जिनमे से 4 योजनायें राजस्थान सरकार जबकि 3 केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। इसमें किसानों, वृद्धजनों और महिलाओं की योजनायें शामिल है।
राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की लिस्ट इस प्रकार है –
- मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना
- मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना
- मुख्यमंत्री विशेषजन सम्मान पेंशन योजना
- लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना
- इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
- इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
- इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना
इन सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ राजस्थान के RajSSP पोर्टल के माध्यम से लिया जाता है। इन सभी के बारे में हम बारी-बारी से आगे इस आर्टिकल में जानेंगे।
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना
राजस्थान सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदेश के वृद्ध लोगों को सरकार 1,000 रु मासिक पेंशन देती है। राजस्थान के कोई स्थाई निवासी वृद्ध व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 48,000 रु से कम है, वो इस योजना का लाभ उठा सकते है।
पात्रता –
- 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष
- 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला
योजना में रजिस्टर्ड वृद्धजनों को हर माह 1,000 रु की पेंशन की राशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है।
मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना
मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना के तहत हर माह 1,000 रु और 1,500 रु की पेंशन राशि महिला को दी जाती है। यह ऐसी महिलाओं को दी जाती है जो अकेले ही अपना जीवन यापन कर रही है।
18 वर्ष से अधिक उम्र की विधवा महिलाए, तलाकशुदा महिलायें या फिर परित्यक्त महिलाए यानि जिनके पति और परिवार वालों ने उन्हें छोड़ दिया है, ये सभी इस योजना के लिए पात्र है।
- 1000 रु की पेंशन उन महिलाओं को मिलती है, जो 18 वर्ष से 75 वर्ष तक की आयु की है
- वहीँ, 1500 रु की पेंशन 75 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को दी जाती है
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए वार्षिक आय 48,000 रु से कम होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री विशेषजन सम्मान पेंशन योजना
विशेषजन सम्मान योजना के तहत शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित लोगों को राजस्थान सरकार मासिक पेंशन देती है। इस योजना में प्रतिमाह 1000 रु से लेकर 2500 रु तक की पेंशन मिलती है।
योजना में निम्न विशेषजन शामिल है –
- दिव्यांग व्यक्ति जिसकी विकलांगता 40% या उससे अधिक हो
- जो व्यक्ति प्राकृतिक रूप से बौने है (3 फीट 6 इंच से कम)
- व्यक्ति जो हिजड़ापन से ग्रसित है
- कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति
- सिलिकोसिस बिमारी से पीड़ित व्यक्ति
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए वार्षिक आय की सीमा 60,000 रु की है।
पेंशन –
- 1000 रु मासिक, 75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थी को
- 1250 रु मासिक, 75 वर्ष से अधिक आयु वाले लाभार्थी को
- 1500 रु सिलिकोसिस बिमारी से पीड़ित लाभार्थी को
- 2500 रु कुष्ठ रोग से पीड़ित लाभार्थी को
लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना
कृषक वृद्धजन पेंशन योजना में राजस्थान सरकार बूढ़े हो चुके छोटे किसानों को मासिक पेंशन प्रदान करती है। इस योजना के तहत हर माह 1000 रु की पेंशन राशि दी जाती है।
अगर आप सोच रहे है, कि लघु और सीमांत किसान कौन है? तो, इसका निर्धारण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 के तहत लिया जाता है।
पात्रता –
- 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष
- 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला
इस योजना के तहत पेंशन का लाभ लेने के लिए वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है।
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
यह केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है, जिसमे मासिक पेंशन वृद्धजनों को दी जाती है। इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के महिला एवं पुरुषों को 1000 रु प्रतिमाह की पेंशन दी जाती है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक व्यक्ति को केंद्र सरकार की बीपीएल सूची में सूचीबद्ध होना चाहिए।
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
40 वर्ष से अधिक आयु की विधवा महिला को इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत 1000 रु की मासिक पेंशन दी जाती है।
योजना के तहत दी जाने वाली पेंशन इस प्रकार है –
- 1000 रु 40 वर्ष से 75 वर्ष तक की आयु के लाभार्थी को
- 1500 रु 75 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थी को
केंद्र सरकार की बीपीएल सूची में सूचीबद्ध व्यक्ति ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के अंतर्गत 1000 रु और 1250 रु की पेंशन शारीरिक और मानसिक रूप से निशक्त व्यक्ति को दी जाती है।
केंद्र की बीपीएल सूची में सूचीबद्ध 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र है, जो 80% या उससे अधिक विकलांग है।
- 1000 रु, 18 वर्ष से 75 वर्ष आयु के लाभार्थी को
- 1250 रु, 75 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थी को
सारांश
राजस्थान में 7 योजनाओं के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन लोगों को दी जा रही है। इनमे वृद्धजनों, विधवा/एकल महिला, निःशक्त जन और वृद्ध किसानों को दी जाने वाली पेंशन है। इन सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की लिस्ट हमने आपको इस आर्टिकल में समझाया है। इन योजनाओं के लाभ, पात्रता समेत सभी प्रावधानों का ज़िक्र आपसे किया है। सभी योजनाओं से जुडी जानकारी और आवेदन राजस्थान सरकार के RajSSP पोर्टल से किया जा सकता है।
उम्मीद है, राजस्थान सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना की लिस्ट से आपको इन्हें समझने में मदद मिली होगी। अपने अन्य कोई भी सवाल आप हमसे नीचे कमेंट कर के पूछ सकते है।