बिहार में म्यूटेशन का ऑनलाइन स्टेटस कैसे चैक करें?

बिहार में जब भी आप नई ज़मीन खरीदते है, तो उसके बाद आपका ज़मीन ज़मीन का म्यूटेशन कराना होता है। आमतौर पर इसमें 3 से 6 महीने का समय लगता है। 

इस दौरान अगर आप सोच रहे है, कि आपकी ज़मीन का म्यूटेशन हुआ है या नहीं, तो आप बिहार के परिमार्जन पोर्टल से आसानी से ऑनलाइन ही म्यूटेशन का स्टेटस चैक कर सकते है। 

बिहार म्यूटेशन का स्टेटस कैसे चैक करना है, इसकी पूरी प्रक्रिया को हम आज के इस आर्टिकल में जानेंगे, साथ ही म्यूटेशन में लगने वाले समय के सम्बन्ध में आये नए आदेश की भी चर्चा करेंगे। 

बिहार ऑनलाइन म्यूटेशन देखने की प्रक्रिया

बिहार में ऑनलाइन म्यूटेशन देखने के लिए आपको बिहार सरकार के परिमार्जन पोर्टल का प्रयोग करना होता है। जहां आप खाता नंबर, प्लाट नंबर जैसी जानकारी के द्वारा अपना म्यूटेशन चैक कर सकते है। 

परिमार्जन पोर्टल से ऑनलाइन म्यूटेशन देखने की प्रक्रिया को आप नीचे बताये गए स्टेप्स से समझ सकते है –

Step 1: परिमार्जन पोर्टल खोलें 

सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप पर परिमार्जन पोर्टल ओपन कर लेना है, जिस पर आप parimarjan.bihar.gov.in इस लिंक के माध्यम से डायरेक्ट पहुच सकते है 

Step 2: जिला चुनें 

आपके सामने ऑनलाइन म्यूटेशन का पेज खुल जायेगा, यहाँ आपको सबसे पहले अपना जिला चुनना है, जिसके बाद अगले बॉक्स में उस जिले में आने वाले सभी अंचलों की लिस्ट आ जाएगी, उसमे से अपने अंचल का चुनाव करें, और Proceed बटन दबा दें

Step 3: मौजा चुनें 

अब आपको चुनें हुए जिले के अंतर्गत आने वाले सभी मौजा का नाम दिखाई देगा, यहाँ अपना मौजा चुनें 

अब आप निम्न में से किसी भी एक जानकारी के माध्यम से अपना म्यूटेशन चैक कर सकते है –

  • भाग वर्तमान 
  • रैयत का नाम 
  • खाता नंबर 
  • पंजी 2 में नाम के अनुसार 
  • प्लाट नंबर 
  • जमाबंदी संख्या से 

इसमें से अपनी सुविधा अनुसार किसी भी एक को चुनें, और नीचे सुरक्षा कोड डालकर Search बटन पर क्लिक कर दें। आपके सामने आपके ज़मीन के म्यूटेशन का स्टेटस खुल जाएगा। 

म्यूटेशन में लगने वाला समय

आम तौर पर बिहार में ज़मीन की रजिस्ट्री के बाद 3 से 6 महीने का टाइम म्यूटेशन में लग जाता है। जिसमें भी अक्सर कागज़ात में कोई कमी या गड़बड़ी बता कर म्यूटेशन में अड़ंगे लग जाते है। 

ऐसे में बिहार सरकार के राजस्व विभाग ने नए आदेश में कहा गया है, कि म्यूटेशन की निर्धारित अवधि 10 दिन कर दी जायेगी, जिसका अर्थ है आवेदन के 10 दिनों के भीतर ही म्यूटेशन जारी करना होगा। इसके लागू होने के बाद, अधिकारियों द्वारा म्यूटेशन में अनावश्यक देरी नहीं की जा सकेगी। 

इस आदेश के बाद म्यूटेशन में देरी जैसी शिकायतों के लिए 2 माह के भीतर कॉल सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिससे लोगों की शिकायतों का त्वरित समाधान किया जा सके। 

निष्कर्ष

परिमार्जन पोर्टल से आप आसानी से अपने म्यूटेशन का स्टेटस ऑनलाइन ही चैक कर सकते है। इसके लिए आपको अपने जिले, अंचल और मौजा की जानकारी ही बस देनी होती है। 

आमतौर पर म्यूटेशन में 3 से 6 महीने का वक़्त लगता है, लेकिन नए आदेश के बाद इसकी समय सीमा 10 दिनों की कर दी गयी है, जिससे अनावश्यक होने वाली देरी को ख़तम किया जा सके। 

परिमार्जन पोर्टल से म्यूटेशन चैक करने की ऑनलाइन प्रक्रिया को हमने इस आर्टिकल में आपको समझाया है, उम्मीद है इससे आपको मदद मिली होगी। अपने कसी भी प्रकार के सवाल आप हमसे नीचे कमेंट कर के पूछ सकते है।

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