उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के वृद्धो को मासिक पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसके तहत वृद्धावस्था पेंशन सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है।
योजना के अंतर्गत 1000 रु प्रतिमाह की दर से ओल्ड ऐज पेंशन हर तीन महीनों में 3,000 रु लाभार्थियों को प्राप्त होती है।
यह UP Old Age Pension या वृद्धावस्था पेंशन क्या है, इसमें मिलने वाले लाभ, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी आप आज के इस आर्टिकल में विस्तृत रूप से पढ़ सकते है।
उप्र वृद्धावस्था पेंशन (UP Old Age Pension) क्या है?
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन या UP Old Age Pension, उप्र समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली मासिक पेंशन है, जो 60 साल से ज्यादा आयु के नागरिकों को दी जाती है।
राज्य के वो सभी व्यक्ति जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में आते है और 60 वर्ष से अधिक आयु के है, इस पेंशन योजना का लाभ ले सकते है।
क्या है लाभ?
यूपी ओल्ड ऐज पेंशन के तहत उप्र सरकार वृद्धों को एक तय मासिक पेंशन दी जाती है, जिसका भुगतान हर तीन महीनों में किया जाता है।
पेंशन की राशि का भुगतान DBT यानि कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा सीधे बैंक अकाउंट में किया जाता है।
इसके तहत दी जाने वाली पेंशन डिटेल इस प्रकार है –
आयु 60 से 79 वर्ष | 800 रु (राज्य का अंश) | 200 रु (केंद्र का अंश) | 1000 रु |
आयु 79 वर्ष से अधिक | 500 रु (राज्य का अंश) | 500 रु (केंद्र का अंश) | 1000 रु |
उत्तर प्रदेश के वृद्धों को दी जाने वाली राशि 1000 रु मासिक है, जिसका भुगतान हर तिमाही में एकमुश्त 3000 रु किया जाता है।
कौन पात्र है?
60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से आते है, उप्र वृधावस्था पेंशन के लिए पात्र है।
इस पेंशन के लिए सभी पात्रता शर्तों को आप यहाँ देख सकते है –
- 60 वर्ष से अधिक आयु हो
- उत्तर प्रदेश के स्थानीय निवासी हो
- आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में आते हो
ओल्ड ऐज पेंशन के लिए आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की परिभाषा इस प्रकार है –
शहरी क्षेत्र | अधिकतम 56,460 रु प्रतिवर्ष |
ग्रामीण क्षेत्र | अधिकतम 46,080 रु प्रतिवर्ष |
कैसे करें आवेदन?
उप्र वृद्धावस्था पेंशन के आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, जिसका मतलब है आप इस पेंशन योजना के लिए सिर्फ ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते है।
ऑनलाइन एप्लीकेशन
आप चाहे तो उत्तर प्रदेश के SSPY पोर्टल से स्वयं घर बैठे आवेदन कर सकते है, जोकि पूरी तरह निःशुल्क है। इसके लिए आपको आवेदन की सभी विवरण भर कर आवश्यक दस्तावेज़ की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करनी होती है।
ध्यान रहे, अगर स्वयं आवेदन कर रहे है, तो फोटोग्राफ 20 Kb और आय और आयु के प्रमाण पत्र की कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में 200 Kb से अधिक नहीं होनी चाहिए।
👉 उप्र वृद्धावस्था पेंशन (UP Old Age Pension) ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया जानें, Step by step
CSC के द्वारा
इसके अलावा आप किसी भी नजदीकी CSC या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी आवेदन कर सकते है। इसके लिए नीचे आर्टिकल बताये गए सभी दस्तावेज़ की ओरिजिनल कॉपी अपने साथ ज़रूर ले के जायें।
हालाँकि आवेदन निःशुल्क है, लेकिन यदि आप CSC के माध्यम से आवेदन करते है, तो आपको CSC का सर्विस चार्ज देना होता है।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़
उत्तर प्रदेश के वृद्धावस्था पेंशन (Old Age Pension) के लिए आवेदन करते हुए आपको, अपने आवेदन के साथ कुछ दस्तावेज़ भी जमा करने होते है।
इन सभी आवश्यक दस्तावेजों की लिस्ट यहाँ दी गयी है –
- आधार कार्ड
- आयु का प्रमाण
- तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र
- बैंक डिटेल – (बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड)
- रंगीन पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ
- एक मोबाइल नंबर
निष्कर्ष
UP Old Age Pension सामाजिक सुरक्षा की अति महत्वपूर्ण योजना है, जिसमे उत्तर प्रदेश राज्य के वृद्धों को हर माह पेंशन के माध्यम से आर्थिक सहायता दी जाती है। पेंशन का लाभ 60 वर्ष से ज्यादा आयु के स्थानीय निवासी ले सकते है।
पात्र व्यक्ति SSPY पोर्टल से स्वयं निःशुल्क आवेदन कर सकते है, या फिर CSC के माध्यम से मामूली सेवा शुल्क देकर भी आवेदन कर सकते है। आवेदक दस्तावेज़ और पात्रता से जुड़ी सभी जानकारी हमने आपको इस आर्टिकल में दी है।
उम्मीद है, इस आर्टिकल से आपको ओल्ड ऐज पेंशन का लाभ लेने में मदद मिलेगी। अपने अन्य किसी भी प्रकार के सवाल आप हमसे नीचे कमेंट कर के पूछ सकते है।