बिहार में नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे बनाएं? OBC NCL Certificate

बिहार सरकार के ऑफिसियल पोर्टल के ज़रिए नागरिक नॉन क्रीमी लेयर (NCL) सर्टिफिकेट आसानी से बना सकते है। इसके आवेदन और जारी करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गयी है। 

बिहार में किसी भी सरकारी नौकरी या शिक्षण संस्थान में अन्य पिछड़ा वर्ग या OBC कोटा के तहत आरक्षण का लाभ उठाने के लिए, आपके पास नॉन क्रीमी लेयर (NCL) सर्टिफिकेट होना ज़रूरी होता है। 

आज के इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि बिहार में नॉन क्रीमी लेयर (NCL) कैसे बनता है, इसके ऑनलाइन आवेदन की क्या प्रक्रिया है। इसके साथ ही आपको बताएँगे कि NCL Certificate के लिए आय की क्या सीमा है और कितने दिनों में यह बन जाता है।   

नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट कैसे बनता है

बिहार में अन्य पिछड़ा वर्ग में आने वाली जातियों से सम्बंधित व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 8 लाख रु से कम हो वह नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आता है। 

ऐसे सभी लोग बिहार सरकार के RTPS पोर्टल के माध्यम से नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते है। आवेदन के समय आवेदक को नीचे बताये डाक्यूमेंट्स देने होते है –

  • Form-XVIIIB -आवेदक का शपथ-पत्र
  • Form-XIII -आवास प्रमाण-पत्र
  • Form-IV -जाति प्रमाण-पत्र
  • Form-XVI -आय प्रमाण-पत्र
  • सिंचित जमीन का प्रतिशत (बिहार सरकार के सिलिंग कानून के अंतर्गत)

पोर्टल पर आवेदन के समय इन डाक्यूमेंट्स की स्कैन की हुई सॉफ्ट कॉपी अपलोड करनी होती है। 

बिहार में नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करें?

बिहार में नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट RTPS Portal के ज़रिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। इसके लिए आपको नीचे बताये गए स्टेप्स को फॉलो करना होता है – 

Step 1: पोर्टल पर जायें 

सबसे पहले बिहार के लोक सेवाओं के RTPS पोर्टल पर जाएँ, इसके लिए आप serviceonline.bihar.gov.in इस लिंक पर क्लिक कर डायरेक्ट पहुच सकते है। 

यह पोर्टल आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा 

Step 2: NLC आवेदन को चुनें 

पोर्टल के होम पेज पर ही आपको बायीं ओर General Administration Department सेक्शन के अंदर Issuance of Non-Creamy Layer Certificate (For the purpose of Govt. of Bihar) का विकल्प नज़र आएगा, इस पर क्लिक कर दें 

क्लिक करने के बाद आपके सामने District Level और Block Level का ऑप्शन आएगा, इसमें से आपको Block Level का आप्शन चुनें 

Step 3: आवेदन फॉर्म भरें 

आपके सामने नॉन क्रीमी लेयर का आवेदन फॉर्म खुल जायेगा, अब यहाँ आपसे नाम, पता, व्यवसाय जैसी जानकारी पूछी जाएगी, यह सभी मांगी गयी जानकारी दर्ज करें। 

सभी जानकारी दर्ज करने के बाद, आपसे आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने को कहा जायेगा। इन सभी दस्तावेजों को स्कैन कर के आपको अपलोड करना होगा।  

Step 4: आवेदन जमा करें 

जब आप सभी जानकारी दर्ज कर दें और डाक्यूमेंट्स अपलोड कर दें, तो आपको अपना आवेदन फाइनल सबमिट करना है। इसके लिए आपके फ़ोन पर आया OTP डाल कर वेरीफाई करें, और Submit बटन दबा दें। 

आपके आवेदन सबमिट करते ही, आपको आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने की रसीद प्राप्त हो जाएगी। इस रसीद में दिए आवेदन क्रमांक की मदद से आप अपना नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट का स्टेटस ट्रैक कर सकते है।  

नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट कौन बनाता है?

बिहार में नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ब्लॉक लेवल पर जारी किया जाता है। इस स्तर पर इसे राजस्व अधिकारी बनाता है। 

एनसीएल कितने दिनों में बन जाता है?

पहले NCL या नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के लिए 10 दिनों की समाया सीमा तय थी। लेकिन नए लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत एनसीएल सर्टिफिकेट जारी करने की अधिकतम समय सीमा 21 दिनों की है। 

इसका मतलब है कि, आपके आवेदन करने के 21 दिनों में आपका एनसीएल सर्टिफिकेट बन जाता है। 

नॉन क्रीमी लेयर की आय सीमा क्या है?

नॉन क्रीमी लेयर बनाने के लिए किसी पारिवार की वार्षिक आय 8 लाख रु से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आवेदक किसान है, तो उसे बिहार सरकार के क़ानून के अंतर्गत सिंचित जमीन का प्रतिशत भी बताना होता है। 

निष्कर्ष

OBC समुदाय से आने वाले परिवार जिनकी वार्षिक 8 लाख रु से कम हो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बना सकते है। बिहार में नॉन-क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ऑनलाइन भी बनाया जा सकता है, जिसका आवेदन बिहार सरकार के RTPS Portal के माध्यम से करना होता है।  

नॉन क्रीमी लेयर के लिए ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया हमने आपको इस आर्टिकल में समझाई है, जिसे आप स्टेप बाई स्टेप फॉलो कर आसानी से अपना नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बना सकते है। 

उम्मीद है, इस आर्टिकल से आपको NCL अप्लाई करने में मदद मिली होगी। अपने किसी भी प्रकार के सवाल आप हमसे नीचे कमेंट कर के पूछ सकते है।

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