Mulnivasi Praman Patra – मुफ्त में करें आवेदन इस तरीके से

यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं और विभिन्न सरकारी लाभों और सेवाओं का लाभ उठाना चाहते है, तो आपको Mulnivasi Praman Patra या स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। इस लेख में, हम चर्चा करेंगे कि मूलनिवासी प्रमाणपत्र क्या है, यह महत्वपूर्ण क्यों है, और आप मध्य प्रदेश में कैसे आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं। 

Mulnivasi Praman Patra क्या है?

मूलनिवासी प्रमाण पत्र एक आधिकारिक दस्तावेज है जो प्रमाणित करता है कि कोई व्यक्ति किसी विशेष राज्य या संघ क्षेत्र का निवासी है । यह राज्य सरकार या संबंधित प्राधिकरण द्वारा राज्य में व्यक्ति की आवासीय स्थिति स्थापित करने के लिए जारी किया जाता है । प्रमाण पत्र में व्यक्ति का नाम, उनका आवासीय पता और राज्य में उनके रहने की अवधि जैसे विवरण शामिल होते हैं । 

Mulnivasi Praman Patra क्यों महत्वपूर्ण है?

मूलनिवासी प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो किसी राज्य में किसी व्यक्ति के निवास को प्रमाणित करता है । यह निम्नलिखित वजहों से आवश्यक है –

  • शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश
  • सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करना
  • सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठाना
  • पासपोर्ट के लिए आवेदन करना
  • ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना
  • संपत्ति खरीदना या बेचना
  • जाति और आय प्रमाण पत्र प्राप्त करना

MP Mulnivasi Praman Patra कैसे बनायें?

मध्य प्रदेश में एक अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, आपको नीचे दिए गए चरणों का पालन करने की आवश्यकता है:

STEP 1: आवश्यक दस्तावेज एकत्र करें

मध्य प्रदेश में अधिवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

  • पते का प्रमाण ( जैसे, मतदाता पहचान पत्र, Aadhaar कार्ड, बिजली बिल, पानी का बिल )
  • पहचान का प्रमाण ( जैसे, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र )
  • आयु का प्रमाण ( जैसे, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र )
  • जाति प्रमाण पत्र ( यदि लागू हो )
  • आय प्रमाणपत्र
  • पासपोर्ट साइज़ की तस्वीरें

STEP 2: आवेदन पत्र भरें

नजदीकी लोकसेवा केंद्र या तहसील कार्यालय पर जाएं और मूलनिवासी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन फॉर्म ले लें ।  पूछी गयी सारी जानकारी भरें और ऊपर बताये गए आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें । 

Mulnivasi Praman Patra form

STEP 3: आवेदन जमा करें

तहसील कार्यालय या लोकसेवा केंद्र पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ भरे हुए आवेदन फॉर्म जमा करें । संबंधित प्राधिकरण आपके दस्तावेजों को सत्यापित करेगा और अधिकतम 7 दिनों के भीतर मूलनिवासी प्रमाण पत्र जारी कर देगा । इसे लोकसेवा केंद्र से प्राप्त किया जा सकता है या ऑनलाइन भी डाउनलोड किया जा सकता है । 

Mulnivasi Praman Patra ऑनलाइन आवेदन 

दोस्तों, मध्य प्रदेश के मूलनिवासी प्रमाण पत्र के लिए e District पोर्टल mpedistrict.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है । नीचे बताये गए स्टेप्स को फॉलो कर के आप घर बैठे आसानी से इसके लिए आवेदन कर सकते है – 

STEP 1 : नागरिक पंजीयन 

mulnivasi praman patra

सबसे पहले e District पोर्टल पर जाकर अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आई डी के साथ Citizen Registration या नागरिक पंजीयन कर लें 

STEP 2 : आवेदन फॉर्म भरना 

रजिस्ट्रेशन करने के बाद वापस पोर्टल के मुख्य पेज पर आये, ऑनलाइन सेवाओं हेतु आवेदन करें पर क्लिक करें और क़ानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी करना विकल्प को चुनें 

mulnivasi praman patra

आपके सामने मूलनिवासी प्रमाण पत्र का ऑनलाइन फॉर्म खुलेगा, इसमें मांगी गयी सारी जानकारी दर्ज करें और सभी दस्तावेज़ की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड कर दें 

STEP 3 : आवेदन सबमिट करना 

अपने द्वारा दर्ज की गयी सारी जानकारी की एक बार जांच कर लें और एप्लीकेशन को सबमिट कर दें, जिसके बाद आपको आपका Application No. के साथ Reciept प्राप्त हो जाएगी 

आपके द्वारा दी गयी जानकारी की जांच के बाद, अधिकतम समय सीमा 7 दिनों के अन्दर आपको मूल निवासी प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है । 

दोस्तों, इन दोनों तरीको के अलावा आप किसी भी MP Online Kiosk या CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) से भी मूलनिवासी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते है । लेकिन यदि आप ऑनलाइन आवेदन करते है, तो आपको किसी तरह की फीस देने की ज़रूरत नहीं है ।

आवेदन शुल्क 

ऑनलाइन निः शुल्क 
CSC या MP Online 40 रु 
लोकसेवा केंद्र 40 रु 

अंत में 

मध्य प्रदेश में Mulnivasi Praman Patra बनाना बहुत ही आसान है, यह राज्य में निवास के प्रमाण के तौर पर और विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए ज़रुरी होता है। यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं और अब तक आपने अपना मूलनिवासी प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है, तो लेख में बताये गयी प्रक्रिया फॉलो कर आप भी आसानी से आवेदन कर सकते है । 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मध्य प्रदेश में मूलनिवासी प्रमाणपत्र बनाने में कितना समय लगता है?

मध्य प्रदेश शासन द्वारा लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत मूलनिवासी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकतम 7 दिन की समय सीमा तय की गयी है ।

क्या सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए मूलनिवासी प्रमाणपत्र अनिवार्य है?

हां, मध्य प्रदेश में विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए मूलनिवासी प्रमाण पत्र अनिवार्य है।

क्या मैं मध्य प्रदेश में ऑनलाइन मूलनिवासी प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकता हूं?

जी हाँ, ऊपर लेख में बताये गए स्टेप्स को फॉलो कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है । 

क्या मूलनिवासी प्रमाण पत्र जीवन भर के लिए वैध है?

नहीं, मध्यप्रदेश में मूलनिवासी प्रमाण पत्र की वैधता 3 वर्ष की होती है ।

Leave a Reply