बिहार में Marriage Certificate कैसे बनायें? जानें पूरी प्रक्रिया

बिहार में मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन पोर्टल पर या मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में आवेदन कर मात्र 200 रु की फीस देकर आसानी से बनाया जा सकता है। 

Marriage Certificate ना सिर्फ पासपोर्ट बनाने और नए नाम से बैंक अकाउंट खोलने में आवश्यक है, बल्कि बिहार मैरिज रजिस्ट्रेशन रूल, 2006 के तहत विवाह रजिस्टर ना कराने पर जुर्माने का भी प्रावधान है। 

इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि बिहार में Marriage Certificate कैसे बनता है, साथ ही इसके ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया को भी स्टेप बाई स्टेप समझेंगे।  

बिहार में Marriage Certificate कैसे बनता है?

बिहार में Marriage Certificate ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से बनाया जा सकता है। आवेदन दूल्हा और दुल्हन दोनों के द्वारा साइन किया होना चाहिए। 

आप चाहे तो बिहार सरकार के Nibandhan पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है, या फिर मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में ऑफलाइन भी आवेदन जमा कर सकते है। 

दोनों ही स्थितियों में आपको आवेदन के साथ में सभी आवश्यक डाक्यूमेंट्स जमा करने होते है, जो कि नीचे दिए गए है –

  • दूल्हा व दुल्हन की फोटोग्राफ 
  • दूल्हा व दुल्हन के आधार कार्ड की कॉपी 
  • दोनों की एक साथ ली गयी फोटो 
  • शादी के कार्ड की एक कॉपी 

इसके साथ ही आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन की फीस 200 रु भी जमा करने होते है। 

आवेदन के बाद 30 दिनों की आपत्ति अवधि होती है, यदि इस दौरान कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो एक गवाह की मौजूदगी में मैरिज सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। 

मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आवेदन की क्या प्रक्रिया है, इसे आप आर्टिकल में आगे समझ सकते है। 

Marriage Certificate का आवेदन कैसे करें?

मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आप आवेदन बिहार सरकार की Nibandhan पोर्टल से ऑनलाइन और ऑफलाइन भी कर सकते है, इन दोनों की हम यहाँ बारी बारी से समझेंगे। 

ऑनलाइन आवेदन

Step 1: Nibandhan पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें 

सबसे पहले आपको Nibandhan पोर्टल ओपन कर लेना है, इसके लिए आप nibandhan.bihar.gov.in लिंक पर क्लिक कर के पहुच सकते है। 

फर्स्ट टाइम यूजर को पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करना होता है, इसके लिए आप नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और नया पासवर्ड डाल कर रजिस्ट्रेशन कर सकते है। 

रजिस्ट्रेशन के बाद अपनी ईमेल आइडी और बनाया गया पासवर्ड डालकर लॉग इन कर लें। 

Step 2: मैरिज एंट्री फॉर्म भरें 

पोर्टल पर लॉग इन के बाद Registration Type में Registration of Marriage को चुनें, और Proceed बटन पर क्लिक करें।  

यहाँ आपको Bridegroom सेक्शन में दुल्हे की जानकारी और Bride सेक्शन में दुल्हन की पूछी गयी सारी जानकारी भरना है। जिसके बाद आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने और शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने कहा जायेगा। 

आखिर में सबमिट बटन दबाते ही आपका आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जायेगा, और आपको आवेदन क्रमांक प्राप्त हो जायेगा।  

ऑफलाइन आवेदन

Step 1: आवेदन फॉर्म भरें 

सबसे पहले आपको मैरिज सर्टिफिकेट का फॉर्म A1, फॉर्म A2 और फॉर्म A3 भरना है, जिसमें दुल्हा दुल्हन की सभी डिटेल्स भरनी होती है। (ये तीनों ही फॉर्म आप नीचे दिए लिंक से डाउनलोड कर सकते है)

मैरिज सर्टिफिकेट फॉर्म 👇

Step 2: फॉर्म जमा करें

फॉर्म में मांगी गयी सभी डिटेल्स भरने के बाद नीचे दूल्हा और दुल्हन दोनों को हस्ताक्षर करने है, और साथ ही दोनों ही पक्ष से एक एक गवाह के भी हस्ताक्षर कराने है। 

इसके बाद आपको इस फॉर्म को आपके क्षेत्र के मैरिज रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा करा देना है। 

क्या बिहार में Marriage Certificate बनाना ज़रूरी है?

जी हाँ, बिहार में मैरिज सर्टिफिकेट बनाना ज़रूरी है। Bihar Marriage Registration Rule, 2006 के तहत यदि कोई व्यक्ति विवाह होने से 30 दिनों के अंदर अपनी मैरिज रजिस्टर नहीं कराता, तो उसे जुर्माना देना होता है। 

30 दिनों की समय सीमा के बाद 90 दिनों तक यह जुरमाना प्रति माह 100 रु, जबकि 90 दिनों के बाद 50 रु प्रतिमाह की दर से देय होता है। 

यदि विवाहित जोड़ा इसका ज़िम्मेदार है, तो युवक पर जुर्माने की राशि देय होती है। जबकि यदि सर्टिफिकेट आवेदन के लंबित होने की स्थिति में कोई जुर्माना देय नहीं होता।  

Marriage Certificate मिलने में कितने दिन लगते है?

बिहार में मैरिज सर्टिफिकेट मिलने में न्यूनतम 30 दिनों का समय लगता है। आवेदन जमा करने के बाद 30 दिनों तक का कोई भी आपत्ति दर्ज कराने की अवधि होती है। 

इस दौरान यदि किसी प्रकार की कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई जाती है, तो मैरिज रजिस्ट्रार गवाहों के हस्ताक्षर ले कर मैरिज सर्टिफिकेट जारी कर देता है। 

निष्कर्ष 

बिहार में Marriage Certificate बनाना आसान है, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से आवेदन कर सकते है। 30 दिनों की आपत्ति अवधि के बाद आपका मैरिज सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है, जिसका आवेदन शुल्क 200 रु है। आवेदन की पूरी प्रक्रिया को हमने इस आर्टिकल में समझाया हुआ है। साथ ही आवेदन फॉर्म की पीडीएफ कॉपी भी आप आर्टिकल में दी हुई डायरेक्ट लिंक से प्राप्त कर सकते है। 

उम्मीद है, इस आर्टिकल से आपको बिहार में मैरिज सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया को समझने में मदद मिली होगी। अपने किसी भी प्रकार के सवाल आप हमसे नीचे कमेंट कर के पूछ सकते है।

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