बिहार सरकार प्रदेश के किसानों को कृषि अनुदान के रूप में एकमुश्त राशि का भुगतान करती है। इनमे किसानों को पंपसेट के लिए डीज़ल, बीज और इनपुट अनुदान दिए जाते है।
बिहार में कौन-कौन से कृषि अनुदान है, कौन-से किसान इन कृषि अनुदान के पात्र है, और किन स्थितियों में अनुदान किसानों को दिए जाते है, इन सभी की जानकारी हम आपको इस आर्टिकल में देने जा रहे है।
बिहार कृषि अनुदान लिस्ट
बिहार सरकार DBT Agriculture पोर्टल के माध्यम से इस समय डीज़ल, बीज और धान के लिए राज्य के किसानों को अनुदान प्रदान कर रही है।
बिहार सरकार द्वारा दिए जाने वाले कृषि अनुदान –
- डीज़ल अनुदान
- बीज अनुदान
- धान अधिप्रप्ति
इन तीनो ही कृषि अनुदान योजना के तहत मिलने वाली अनुदान राशि, और इसके प्रावधान आप यहाँ डिटेल में जानेंगे।
डीज़ल अनुदान
बिहार सरकार राज्य के किसानों को सिंचाई के लिए डीज़ल पर अनुदान राशि प्रदान करती है। इसके तहत खरीफ की फसल के लिए डीज़ल पर 75 रु प्रति लीटर की दर से अनुदान राशि का भुगतान किया जाता है।
किसानों को धान की फसल की अधिकतम 2 सिंचाई के लिए 1500 रु का भुगतान किया जाता है। यह भुगतान अधिकतम 8 एकड़ तक की सिंचाई के लिए दिया जाता है।
- धान की फसल की 2 सिंचाई के लिए 1500 रु प्रति एकड़
- गेंहू की फसल के लिए 3 सिंचाई के लिए 1200 रु प्रति एकड़
- रबी की दलहनी तिलहनी फसल की 2 सिंचाई के लिए 800 रु प्रति एकड़
डीज़ल अनुदान का लाभ बिहार के सिर्फ पंजीकृत किसानों को ही दिया जाता है, अनुदान की राशि का भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा सीधे किसान के बैंक अकाउंट में किया जाता है।
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सभी पात्र किसानों को डीज़ल अनुदान के लिए DBTAgriculture पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन करना होता है। वहीँ ऑफलाइन आवेदन कॉमन सर्विस सेंटर/सहज/वसुधा केंद्र के माध्यम से किया जा सकता है।
बीज अनुदान
इस योजना के तहत बिहार के किसानों को रबी फसल के लिए बीज हेतु अनुदान राशि का भुगतान दिया जाता है। इस समय राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना और बीज वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत गेंहू के बीज के लिए अनुदान दिया जा रहा है।
इन दोनों ही योजनाओं में बीज का मूल्य और अनुदान राशि इस प्रकार है –
योजना | बीज | मूल्य प्रति किग्रा (रु.) | अनुदान (रु.) | रकबा |
---|---|---|---|---|
मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना | गेंहू | 43 | 36 | आधा एकड़ |
बीज वितरण कार्यक्रम | गेंहू (10 वर्ष से कम अवधि के प्रभेद) | 42 | 19.50 | 5 एकड़ |
गेंहू (10 वर्ष से अधिक अवधि के प्रभेद) | 42 | 15 | 5 एकड़ | |
सब मिशन ऑन सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल | गेंहू | 42 | 16 | 1 एकड़ |
चना | 98.40 | 48 | 1 एकड़ | |
मसूर | 133.50 | 48 | 1 एकड़ | |
सरसों | 113.50 | 42 | 1 एकड़ |
इक्षुक किसान DBT पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कर या CSC/वसुधा केंद्र से ऑफलाइन आवेदन कर अनुदानित दर पर रबी के बीज प्राप्त कर सकते है।
वहीँ किसानों की सुविधा के लिए घर तक पहुंचाने के लिए होम डिलीवरी की भी सुविधा है, जिसे आवेदन के समय ही चुनना होता है। होम डिलीवरी के लिए गेंहू के लिए 2 रु प्रति किग्रा और अन्य फसल के लिए 5 रु प्रति किग्रा अतिरिक्त भुगतान करना होता है।
आवश्यक डाक्यूमेंट्स –
- किसान पंजीकरण संख्या
- आधार कार्ड
- बैंक अकाउंट की पासबुक
- पैन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ
कृषि इनपुट अनुदान योजना
बिहार में भारी बारिश, आंधी-तूफ़ान और ओलावृष्टि की वजह से हुए फसल के नुकसान के लिए प्रति हेक्टेयर 13,500 रु की सहायता राशि का फायदा ले सकते है। यहाँ सहायता राशि अधिकतम 2 हेक्टेयर तक के लिए मिलती है।
- सहायता राशि 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन के ली दी जाती है
- असिंचित भूमि के लिए 6800 रु प्रति हेक्टेयर और सिंचित भूमि के लिए 13,500 रु प्रति हेक्टेयर की अनुदान राशि दी जाती है
- 3 इंच से ऊपर के सिल्ट/बालू जमाव से हुए नुकसान के लिए अनुदान 12,200 रु प्रति हेक्टेयर है
- प्रभावित किसान को न्यूनतम 1,000 रु अनुदान दिया जाता है
योजना का लाभ लेने के लिए किसान को बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए, ज़मीन के सभी कागज़ात होने चाहिए, और उसका किसान पंजीकरण होना चाहिए।
ऑनलाइन आवेदन बिहार DBTAgriculture पोर्टल से किया जा सकता है।
निष्कर्ष
बिहार के किसान कृषि अनुदान लाभ उठा कर, डीज़ल पंपसेट के लिए डीज़ल, फसल के बीज और आपदा में हुए नुकसान के के इनपुट अनुदान प्राप्त कर सकते है। सभी अनुदान का लाभ उठाने के लिए बिहार सरकार के DBT पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। बिहार के इन सभी कृषि अनुदान के प्रावधान, पात्रता और ऑनलाइन आवेदन को हमने इस आर्टिकल में आपको समझाया है।
उम्मीद है, इस आर्टिकल से आपको बिहार कृषि अनुदान को समझने में मदद मिली होगी। अपने अन्य किसी भी प्रकार के सवाल आप हमसे नीचे कमेंट कर पूछ सकते है।